कोर्ट के अनुसार नियुक्तियां असंवैधानिक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्रों की नियुक्तियां असंवैधानिक हैं क्योंकि आपने बाजार में मौजूद प्रतिभा को मौका नहीं दिया और उन्हें अनुबंध पर भर्ती करने के बाद उनसे कहा कि आप अनिवार्य शिक्षा हासिल कर लो।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्रों की नियुक्तियां असंवैधानिक हैं क्योंकि आपने बाजार में मौजूद प्रतिभा को मौका नहीं दिया और उन्हें अनुबंध पर भर्ती करने के बाद उनसे कहा कि आप अनिवार्य शिक्षा हासिल कर लो।