आज अपने केस की सुनवाई नही हो पायी है जज साहब लन्च तक डवल वेन्च मे रहे लंच बाद फ्रेश केस की सुनवाई शुरू हुई और अपने केस का नम्बर नही आया ।
इलाहाबाद
हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों
की भर्ती पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने दो माह
में शिक्षकों के रिक्त पदों पर काउंसिलिंग कराकर भर्ती कराने का आदेश दिया
है।