लखनऊः 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में
गहराए बादल आज उच्च न्यायालय के फैसले से छंट गए। यूपी सरकार को इसी के
साथ बड़ी राहत मिल गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार की
तीन स्पेशल अपील पर ये आदेश सुनाया। इसी के साथ एकल पीठ के 3 जून के आदेश
को स्टे कर दिया गया। इसी के साथ सरकार को शिक्षक भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने
को आजादी मिल गई है।
लखनऊ.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69000
सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने निर्देश दिया है कि 9 जून के सुप्रीम कोर्ट के
फैसले के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाए. बता दें इससे पहले हाईकोर्ट
सिंगल बेंच ने अपने फैसले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी.
हाईकोर्ट के इस फैसले से योगी सरकार को बड़ी राहत मिल गई है. जस्टिस पीके
जायसवाल और जस्टिस डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है.