लखनऊ. उत्तर प्रदेश में
69000 शिक्षक भर्ती (69000 Teacher Recruitment) मामले को लेकर तीन विशेष
अपीलों पर आज हाईकोर्ट (High Court) अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट के
जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल एवं जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की डिविजन बेंच
शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में तीनों अपीलें
सिंगल बेंच के 3 जून के अंतरिम स्टे के खिलाफ दायर हुई थीं।
मामले में 8
जून को प्रथम दृष्टया सुनवाई पूरी कर डिविजन बेंच ने अपीलों को स्वीकार
करने और सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर अपना आदेश सुरक्षित कर
लिया था। ये अपीलें परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण ने दाखिल की हैं।
69000 शिक्षक भर्ती (69000 Teacher
Recruitment) मामले को लेकर सिंगल बेंच ने घोषित परीक्षा परिणाम को चुनौती
देने वाली दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पाया था कि विभाग द्वारा
जारी आंसर-की (Answer Key) में कई उत्तर भ्रमित करने वाले तो कई प्रथम
दृष्टया गलत प्रतीत होते हैं। इसलिए सिंगल बेंच (Single Bench) ने अंतरिम
आदेश पारित कर चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और मामला यूजीसी (UGC) को
भेज दिया गया था।
यूपी में शिक्षक भर्ती (Shikshak Bharti)
मामले मैें सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि हमारे विचार से प्रश्नपत्र
का मूल्यांकन करने में त्रुटि हुई है, जिसका खमियाजा बड़ी संख्या में
अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। स्वयं राज्य सरकार ने भी अपने जवाबी हलफनामे
में स्वीकार किया था कि कुछ प्रश्न विवादपूर्ण हैं और उनके एक से अधिक
उत्तर सही हो सकते हैं।