लखनऊ
69000 शिक्षक भर्ती मामले में दायर तीन विशेष अपीलों पर हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल एवं जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की डिविजन बेंच शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। ये अपीलें सिंगल बेंच के 3 जून के अंतरिम स्टे के खिलाफ दायर हुई थीं।
मामले
में 8 जून को प्रथम दृष्टया सुनवाई पूरी कर डिविजन बेंच ने अपीलों को
स्वीकार करने और सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर अपना आदेश
सुरक्षित कर लिया था। ये अपीलें परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण ने दाखिल की
हैं।
सिंगल बेंच ने घोषित परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पाया था कि विभाग द्वारा जारी आंसर-की में कई उत्तर भ्रमित करने वाले तो कई प्रथम दृष्टया गलत प्रतीत होते हैं। इसलिए सिंगल बेंच ने अंतरिम आदेश पारित कर चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और मामला यूजीसी को भेज दिया था।
बता दें, पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि हमारे विचार से प्रश्नपत्र का मूल्यांकन करने में त्रुटि हुई है, जिसका खमियाजा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। स्वयं राज्य सरकार ने भी अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया था कि कुछ प्रश्न विवादपूर्ण हैं और उनके एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं।
69000 शिक्षक भर्ती मामले में दायर तीन विशेष अपीलों पर हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल एवं जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की डिविजन बेंच शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। ये अपीलें सिंगल बेंच के 3 जून के अंतरिम स्टे के खिलाफ दायर हुई थीं।
सिंगल बेंच ने घोषित परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पाया था कि विभाग द्वारा जारी आंसर-की में कई उत्तर भ्रमित करने वाले तो कई प्रथम दृष्टया गलत प्रतीत होते हैं। इसलिए सिंगल बेंच ने अंतरिम आदेश पारित कर चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और मामला यूजीसी को भेज दिया था।
बता दें, पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि हमारे विचार से प्रश्नपत्र का मूल्यांकन करने में त्रुटि हुई है, जिसका खमियाजा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। स्वयं राज्य सरकार ने भी अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया था कि कुछ प्रश्न विवादपूर्ण हैं और उनके एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं।