लखनऊ. उत्तर
प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद
हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सरकार
को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के क्रम में
भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है. बेंच ने विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस भी
जारी की है. उनसे कहा कि स्पेशल अपील पर अपना-अपना जवाब दाखिल करें.
प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के 69000 शिक्षक भर्ती की उत्तरमाला के मामले में स्पेशल अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 21 मई व 9 जून के आदेश के क्रम में करने का निर्देश देने के साथ कहा है कि वह स्वतंत्र है. इसके प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है.
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर आज आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया. अर्थात अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हज़ार पदों पर लगी रोक के इतर शेष बचें पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वंत्रत है.
प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के 69000 शिक्षक भर्ती की उत्तरमाला के मामले में स्पेशल अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 21 मई व 9 जून के आदेश के क्रम में करने का निर्देश देने के साथ कहा है कि वह स्वतंत्र है. इसके प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है.
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर आज आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया. अर्थात अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हज़ार पदों पर लगी रोक के इतर शेष बचें पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वंत्रत है.