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69000 शिक्षक भर्ती घोटाला: इलाहाबाद HC से योगी सरकार को बड़ी राहत, सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को हटाया

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया है.
अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हज़ार पदों पर लगी रोक के इतर शेष बचें पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वंत्रत है
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के स्टे लगाने के फैसले पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने डबल बेंच में स्पेशल लीव पीटिशन (एसएलपी) दायर की है. यूपी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एसएलपी दाखिल कर 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की मांग की गई है. सिंगल बेंच ने आंसर को लेकर भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगाया है.
कांग्रेस ने बताया मध्य प्रदेश के व्यापमं से बड़ा घोटाला
वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार योगी सरकार को घेर रही है. विपक्षी पार्टी ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले को मध्य प्रदेश के व्यापमं से बड़ा घोटाला बताया था.


प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा था ‘लाखों युवाओं ने परीक्षा दी, लाखों ने नौकरी की आस लगाई, लाखों ने साल भर इंतजार किया. भाजपा सरकार की नाक तले ये महाघोटाला सिस्टम में बैठे लोगों की साँठगाँठ से होता रहा. साल भर इसे दबाए रखा।अब सरकार को परीक्षा में शामिल हुए मेहनती छात्रों व सफल हुए लोगों को जवाब देना ही होगा.’

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