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13 अप्रैल तक याचिका पर जवाबी हलफनामा मांगा : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

शिक्षक भर्ती की पांचवीं काउंसिलिंग पर रोक
हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से जवाब तलब किया
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 72825 पदों की भर्ती के लिए पांचवें चक्र की काउंसिलिंग पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से 13 अप्रैल तक याचिका पर जवाबी हलफनामा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने बरेली की ऋतु गर्ग की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसने चौथी काउंसिलिंग में शाहजहांपुर व बरेली में हिस्सा लिया। बिना नियुक्ति पत्र जारी किए पांचवीं काउंसिलिंग शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 25 फरवरी के आदेश में कहा गया है कि एक चक्र की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाए। इसकी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर चार माह बाद अगले चक्र की काउंसिलिंग शुरू की जाए। याची का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए पांचवीं काउंसिलिंग शुरू कर दी है, जो गलत है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने पांचवीं काउंसिलिंग पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से जवाब तलब किया

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