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ब्रेकिंग न्यूज - सुप्रीम कोर्ट आदेश : गैर टीईटी पास शिक्षकों को तुरंत हटाए यूपी सरकार

शिक्षक भर्ती : गैर टीईटी पास शिक्षकों को तुरंत हटाए यूपी सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि गैरटीईटी पास लोगों को तुरंत प्रभाव से शिक्षक पद से हटाया जाए जो गैरकानूनी तरीके से भर्ती हो गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वह सभी उम्मीदवारों के नाम इंटरनेट पर डाले जिन्हें नियुक्त किया गया है। सरकार को इसके लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है।
जस्टिस दीपक मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने मंगलवार को आदेश देते हुए इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए जुलाई की 6 और 13 तारीख तय की हैं।
कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेश पर भर्ती किए जा रहे शिक्षकों को नौकरी में कोई अधिकार नहीं मिलेगा उनकी नियुक्ति याचिकाओं के नतीजे पर निर्भर करेगी। कोर्टने यह आदेश एक याचिका पर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि फर्जी तरीके से भर्तियां हो रही हैं और कई ऐसे लोग भर्ती हो गए हैं जो टीईटी पास नहीं हैं।
सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने बताया कि अब तक 54,464 शिक्षकों ने नौकरी ज्वाइन कर ली है और भर्ती प्रक्रिया जारी है। कोर्ट ने 24 फरवरी को आदेश दिया था कि अखिलेश यादव सरकार सभी 72825 भर्तियां पूरी करे। तब से सरकार भर्तियां कर रही है।
मामला भर्ती के निमयों में बदलाव का है। सरकार का कहना है कि भर्ती का आधार सिर्फ टीईटी ही नहीं होना चाहिए उसके लिए शैक्षणिक योग्यता भी देखनी चाहिए। उम्मीदवारों ने इस हाईकोर्ट में चुनौती दी थी उसके बाद गत वर्ष यह मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया।
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