संविदा सफाईकर्मियों की भर्ती 50 दिन में 35,774 सफाईकर्मियों की भर्ती करने का शासनादेश जारी, चयन समिति के माध्यम से नियुक्ति किए जाएंगे सफाईकर्मी अधिकतम 30 दिनों में निकलेगा विज्ञापन, आवेदन करने को मिलेंगे 10 दिन मिलेंगे 14910 रुपये
राज्य ब्यूरो, लखनऊ: शहरों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा संविदा पर 35,774 सफाईकर्मियों की भर्ती करने का शासनादेश सोमवार को जारी कर दिया गया। अधिकतम 50 दिनों में भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। चयन समिति के माध्यम से होने वाली भर्तियों के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु वाले आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में किए गए फैसले पर नगर विकास सचिव श्रीप्रकाश सिंह द्वारा आज जारी शासनादेश के मुताबिक विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में तय संख्या में संविदा पर कुल 35,774 सफाईकर्मियों की भर्ती करने का विज्ञापन जिलेवार हरहाल में एक माह में संबंधित जिलाधिकारियों व नगर आयुक्तों को दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा। वर्ष 2005 में तत्कालीन मुलायम सरकार में संविदा पर सफाईकर्मियों को रखने के संबंध में 26 अगस्त 2005 को जारी विस्तृत दिशानिर्देश संबंधी शासनादेश को संशोधित करते हुए जारी शासनादेश के मुताबिक विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से अधिकतम 10 दिनों में आवेदन किए जा सकेंगे। न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक की आयु वाले आवेदन कर सकेंगे। आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों को संबंधित शासनादेश के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि से 10 दिन में चयन प्रक्रिया पूरी कर संविदा पर तैनाती संबंधी आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम में रखे जाने वाले सफाई कार्मिकों के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में चयन समिति होगी जिसके सदस्य सचिव वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी तथा डीएम द्वारा नामित अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का एक-एक जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होगा। इसी तरह नगर पालिका परिषद के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में समिति होगी जिसके सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी व सदस्यों में निकाय में तैनात स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित उप मुख्य चिकित्साधिकारी, डीएम द्वारा नामित अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का एक-एक जिला स्तरीय अधिकारी होगा। नगर पंचायतों में संविदा सफाईकर्मियों को रखने के लिए संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी होंगे जबकि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी, डीएम द्वारा नामित अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का एक-एक तहसील स्तरीय अधिकारी सदस्य होगा।
निकायों में पहले से संविदा वेतन पर नियुक्त या ठेकेदारों के माध्यम से संविदा पर कार्यरत सफाईकर्मियों तथा नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों के मैनुवल स्कैवेंजरों को भी तय अर्हता पूर्ण करने पर भर्ती में वरीयता दी जाएगी।
चयन समिति द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों को संबंधित नगर निगमों के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी व नगर पालिका परिषद-नगर पंचायतों में नियुक्ति प्राधिकारी अधिशासी अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। संविदा सफाईकर्मियों की सेवाएं संतोषजनक न पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
भर्ती किए जाने वाले सफाईकर्मियों को निकायों में कार्यरत मौजूदा संविदा सफाईकर्मियों की तरह 31 जुलाई 2014 के शासनादेश के अनुसार न्यूनतम वेतन, ग्रेड वेतन व राज्यकर्मियों की भांति महंगाई भत्ता जोड़कर पारिश्रमिक मिलेगा। ऐसे में संविदा सफाईकर्मियों को मौजूदा महंगाई भत्ते के अनुसार कुल 14910 रुपये मिलेंगे। पारिश्रमिक पर आने वाला व्ययभार संबंधित नगरीय निकायों को ही उठाना होगा।
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में किए गए फैसले पर नगर विकास सचिव श्रीप्रकाश सिंह द्वारा आज जारी शासनादेश के मुताबिक विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में तय संख्या में संविदा पर कुल 35,774 सफाईकर्मियों की भर्ती करने का विज्ञापन जिलेवार हरहाल में एक माह में संबंधित जिलाधिकारियों व नगर आयुक्तों को दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा। वर्ष 2005 में तत्कालीन मुलायम सरकार में संविदा पर सफाईकर्मियों को रखने के संबंध में 26 अगस्त 2005 को जारी विस्तृत दिशानिर्देश संबंधी शासनादेश को संशोधित करते हुए जारी शासनादेश के मुताबिक विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से अधिकतम 10 दिनों में आवेदन किए जा सकेंगे। न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक की आयु वाले आवेदन कर सकेंगे। आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों को संबंधित शासनादेश के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि से 10 दिन में चयन प्रक्रिया पूरी कर संविदा पर तैनाती संबंधी आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम में रखे जाने वाले सफाई कार्मिकों के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में चयन समिति होगी जिसके सदस्य सचिव वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी तथा डीएम द्वारा नामित अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का एक-एक जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होगा। इसी तरह नगर पालिका परिषद के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में समिति होगी जिसके सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी व सदस्यों में निकाय में तैनात स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित उप मुख्य चिकित्साधिकारी, डीएम द्वारा नामित अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का एक-एक जिला स्तरीय अधिकारी होगा। नगर पंचायतों में संविदा सफाईकर्मियों को रखने के लिए संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी होंगे जबकि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी, डीएम द्वारा नामित अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का एक-एक तहसील स्तरीय अधिकारी सदस्य होगा।
निकायों में पहले से संविदा वेतन पर नियुक्त या ठेकेदारों के माध्यम से संविदा पर कार्यरत सफाईकर्मियों तथा नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों के मैनुवल स्कैवेंजरों को भी तय अर्हता पूर्ण करने पर भर्ती में वरीयता दी जाएगी।
चयन समिति द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों को संबंधित नगर निगमों के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी व नगर पालिका परिषद-नगर पंचायतों में नियुक्ति प्राधिकारी अधिशासी अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। संविदा सफाईकर्मियों की सेवाएं संतोषजनक न पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
भर्ती किए जाने वाले सफाईकर्मियों को निकायों में कार्यरत मौजूदा संविदा सफाईकर्मियों की तरह 31 जुलाई 2014 के शासनादेश के अनुसार न्यूनतम वेतन, ग्रेड वेतन व राज्यकर्मियों की भांति महंगाई भत्ता जोड़कर पारिश्रमिक मिलेगा। ऐसे में संविदा सफाईकर्मियों को मौजूदा महंगाई भत्ते के अनुसार कुल 14910 रुपये मिलेंगे। पारिश्रमिक पर आने वाला व्ययभार संबंधित नगरीय निकायों को ही उठाना होगा।
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