राज्य सरकार ने समायोजित हुए शिक्षामित्रों को नए वर्ष के
तोहफे के रूप में उनका रुका हुआ वेतन जारी करने को मंजूरी दे दी है। अब
उन्हें नवम्बर के वेतन के साथ सितम्बर और अक्टूबर का वेतन एरियर के रूप में
मिलेगा। हर शिक्षामित्र को लगभग 92 हजार रुपए मिलेंगे।
तीन माह का वेतन मिलेगा:यदि वेतन मिलने में एक हफ्ते का समय लगा तो दिसम्बर का वेतन भी साथ ही मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। इसके बाद शिक्षामित्रोंके वेतन पर रोक लग गई थी। 7 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी।
न्याय विभाग से मंजूरी:
मंगलवार को न्याय विभाग से सकारात्मक राय मिलने बाद देर शाम बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव आशीष कुमार गोयल ने आदेश जारी कर दिया गया। सोमवार को ही मुख्य महाधिवक्ता ने शिक्षामित्रों को वेतन जारी करने के संबंध सहमति दे दी थी। वहीं मंगलवार को न्याय विभाग ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
मंगलवार को न्याय विभाग से सकारात्मक राय मिलने बाद देर शाम बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव आशीष कुमार गोयल ने आदेश जारी कर दिया गया। सोमवार को ही मुख्य महाधिवक्ता ने शिक्षामित्रों को वेतन जारी करने के संबंध सहमति दे दी थी। वहीं मंगलवार को न्याय विभाग ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
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