Wednesday 28 September 2016

शिक्षामित्रों को HC से झटका, कोर्ट ने शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 (2) का बताया उल्लंघन

शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों को करारा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने बिना टीईटी पास शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां रद्द करने का निर्देश दिया है।

ऊधमसिंह नगर निवासी ललित व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने शिक्षा मित्रों को बिना अध्यापक पात्रता परीक्षा के नियुक्ति दी है, जो शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 (2) का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मंगलवार को भी मामले की सुनवाई हुई।
याचिका में कहा गया कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 के अनुसार अध्यापक की नियुक्ति में यदि कोई छूट प्रदान की जाती है तो वह केवल भारत सरकार गजट अधिसूचना के जरिए कर सकती है।
अध्यापक पात्रता परीक्षा की छूट एनसीटीई के 17 फरवरी 2014 के पत्र के अनुसार दी गई है, जो गलत है। एनसीटीई को केवल शैक्षिक अर्हता लागू करने का अधिकार है।
*यहाँ तो NCTE के टेट छूट के अधिकार को ही नही माना गया*
जो कि NCTE को संविधान प्रदत्त है
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
发表于 , /