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हाईकोर्ट ने शिक्षामित्र समायोजन किया रद्द: बिना टेट समायोजन को हाईकोर्ट ने माना गलत

उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में शिक्षा मित्र समायोजन को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही लगातार सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच शिक्षा मित्रों पर फैसला सुनाया है
जिसमे बिना टेट समायोजन को हाई कोर्ट ने गलत माना है,2014 के उस शासनादेश को रद्द करते हुए,बिना टेट पास शिक्षा मित्रों को उनके शिक्षा मित्र पद पर भेजने का आदेश है।उपर्युक्त जानकारी उत्तराखंड शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री सोलंकी द्वारा फ़ोन पर प्राप्त हुई है,सही जानकारी कोर्ट आर्डर आने पर प्राप्त होगा।
इससे पहले भी नैनीताल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इसी GO को रद्द कर दिया था लेकिन उस समय वहां के शिक्षा मित्रों का समायोजन नहीं हुआ था,समायोजन से पहले डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आर्डर पर स्टे करके समायोजन करने का अंतरिम आदेश से समायोजन करने को हरी झंडी दे दी थी।
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