उत्तराखंड में नॉन टेट शिक्षा मित्रों को बाहर का रास्ता दिखाये जाने के बाद अब शिक्षा मित्र संघठन जस्टिस सुधांशु धुलिया जी के आदेश को डबल बेंच में चुनोती देगा - सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के समायोजित शिक्षामित्रों को भी इस निर्णय से समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
हाई कोर्ट नैनीताल द्वारा आज उत्तराखंड में कार्यरत समायोजित शिक्षामित्रों के संदर्भ में एकलपीठ द्वारा ललित कुमार, ऊधमसिंह नगर एवं प्रवीण कुमार, बाजपुर निवासी एवं अन्य बीएड टीईटी पास द्वारा डाली गई रिट के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दी गई छूट को आधार मानते हुए बिना टीईटी पास समायोजित अध्यापकों को बाहर निकालने का आदेश दिया गया है। इस संदर्भ में हमारी उत्तराखंड शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री ललित द्विवेदी जी से बात हुई है। उनके द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड सरकार बहुत जल्द जैसे ही हाई कोर्ट के एकलपीठ का आर्डर प्राप्त होता है उसको लेकर डबल बेंच में अपील करेगी।
साथियों उत्तराखंड में जिन शिक्षामित्रों को शिक्षक के रूप में बिना टीईटी के समायोजित किया गया था। उन पर पहले भी नैनीताल हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा सहायक अध्यापक के रूप में समाहित करने पर रोक लगा दी गई थी जिस पर 18 दिसंबर 2014 को चीफ जस्टिस की डवल बैंच द्वारा स्टे देते हुए उत्तराखंड सरकार को भर्ती करने की छूट हाई कोर्ट डबल बेंच के अंतिम निर्णय के अधीन दी जा चुकी है। उसी को आधार बनाकर इस निर्णय पर भी उत्तराखंड सरकार को आज के निर्णय पर स्टे आर्डर पास कराना होगा। तभी उत्तराखंड में समायोजित शिक्षामित्र अपने शिक्षक पद पर बने रहते हुए सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
मित्रों जिन विन्दुओं पर हाई कोर्ट नैनीताल की एकलपीठ द्वारा समायोजित शिक्षामित्रों को बाहर निकालने का आदेश किया गया है। उनसे सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के समायोजित शिक्षा मित्रों के केस में भी समस्या खड़ी हो सकती है इसलिए आवश्यक है कि डबल बेंच मे उत्तराखंड सरकार उन बिंदुओं पर अपना मजबूत जवाब दाखिल करते हुए slp दाखिल करे।
आपका:-
ह्रदयेश दुवे (जिलाध्यक्ष)
दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ जनपद कन्नौज
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हाई कोर्ट नैनीताल द्वारा आज उत्तराखंड में कार्यरत समायोजित शिक्षामित्रों के संदर्भ में एकलपीठ द्वारा ललित कुमार, ऊधमसिंह नगर एवं प्रवीण कुमार, बाजपुर निवासी एवं अन्य बीएड टीईटी पास द्वारा डाली गई रिट के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दी गई छूट को आधार मानते हुए बिना टीईटी पास समायोजित अध्यापकों को बाहर निकालने का आदेश दिया गया है। इस संदर्भ में हमारी उत्तराखंड शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री ललित द्विवेदी जी से बात हुई है। उनके द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड सरकार बहुत जल्द जैसे ही हाई कोर्ट के एकलपीठ का आर्डर प्राप्त होता है उसको लेकर डबल बेंच में अपील करेगी।
साथियों उत्तराखंड में जिन शिक्षामित्रों को शिक्षक के रूप में बिना टीईटी के समायोजित किया गया था। उन पर पहले भी नैनीताल हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा सहायक अध्यापक के रूप में समाहित करने पर रोक लगा दी गई थी जिस पर 18 दिसंबर 2014 को चीफ जस्टिस की डवल बैंच द्वारा स्टे देते हुए उत्तराखंड सरकार को भर्ती करने की छूट हाई कोर्ट डबल बेंच के अंतिम निर्णय के अधीन दी जा चुकी है। उसी को आधार बनाकर इस निर्णय पर भी उत्तराखंड सरकार को आज के निर्णय पर स्टे आर्डर पास कराना होगा। तभी उत्तराखंड में समायोजित शिक्षामित्र अपने शिक्षक पद पर बने रहते हुए सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
मित्रों जिन विन्दुओं पर हाई कोर्ट नैनीताल की एकलपीठ द्वारा समायोजित शिक्षामित्रों को बाहर निकालने का आदेश किया गया है। उनसे सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के समायोजित शिक्षा मित्रों के केस में भी समस्या खड़ी हो सकती है इसलिए आवश्यक है कि डबल बेंच मे उत्तराखंड सरकार उन बिंदुओं पर अपना मजबूत जवाब दाखिल करते हुए slp दाखिल करे।
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ह्रदयेश दुवे (जिलाध्यक्ष)
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