नई पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों को दशहरे की सौगात मिली है। केंद्र सरकार के बाद प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने का फैसला किया है। सूबे के करीब छह लाख कर्मचारियों को यह फायदा मिलेगा। यह लाभ एक अप्रैल 2005 से मान्य होगा।
वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नई पेंशन स्कीम) लागू है। इसमें शामिल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने या सेवा के दौरान मृत्यु पर ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल रहा था।
केंद्र के पत्र का अध्ययन करने के बाद प्रदेश सरकार ने भी एक अप्रैल-2015 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़े सूबे के सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपादान व मृत्यु उपादान (ग्रेच्युटी) का लाभ देने का फैसला किया है।
इस तरह मिलेगा लाभ
यह लाभ उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़े कर्मचारियों की तरह यूपी रिटायरमेंट बेनीफ्ट्सि रूल्स-1961 (यथासंशोधित) के हिसाब से मिलेगा।
यह आदेश नई पेंशन प्रणाली से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं व राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा जिनमें एक अप्रैल 2005 के पूर्व राज्य सरकार की योजना की तरह पेंशन योजना लागू थी और जिनके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सेवानैवृत्तिक लाभ देने की व्यवस्था थी।
विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। वहीं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कर्मियों को एक साल में 15 दिन का अतिरिक्त वेतन और इस पर महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
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वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नई पेंशन स्कीम) लागू है। इसमें शामिल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने या सेवा के दौरान मृत्यु पर ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल रहा था।
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केंद्र के पत्र का अध्ययन करने के बाद प्रदेश सरकार ने भी एक अप्रैल-2015 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़े सूबे के सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपादान व मृत्यु उपादान (ग्रेच्युटी) का लाभ देने का फैसला किया है।
इस तरह मिलेगा लाभ
यह लाभ उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़े कर्मचारियों की तरह यूपी रिटायरमेंट बेनीफ्ट्सि रूल्स-1961 (यथासंशोधित) के हिसाब से मिलेगा।
यह आदेश नई पेंशन प्रणाली से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं व राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा जिनमें एक अप्रैल 2005 के पूर्व राज्य सरकार की योजना की तरह पेंशन योजना लागू थी और जिनके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सेवानैवृत्तिक लाभ देने की व्यवस्था थी।
विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। वहीं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कर्मियों को एक साल में 15 दिन का अतिरिक्त वेतन और इस पर महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
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