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अब जो नई भर्तियां होंगी उसके लिए न्यायालय दिशा-निर्देश जारी करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 72825 टीईटी शिक्षकों के मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन इस दौरान 72 हज़ार से ज़्यादा शिक्षामित्रों को राहत की सांस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जो लोग काम कर रहे थे वो वैसे ही काम करते रहेंगे।
लेकिन अब जो नई भर्तियां होंगी उसके लिए न्यायालय दिशा-निर्देश जारी करेगा। गौरतलब है कि शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) पास उम्मीदवार को टीईटी के साथ ही शैक्षणिक योग्यता जोड़ने के नियम का विरोध कर रहे है।
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के शिक्षक के रुप में समायोजित करने के मामले में सुनवाई 2 मई को होगी। जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की पीठ ने कहा है कि इस मामले में टीईटी विवाद और शिक्षामित्रों से जुड़े मामले अलग-अलग सुने जाएंगे।

इससे पहले गुरुवार को टीईटी विवाद पर सुनवाई थी जिसमें 72000 शिक्षकों की भर्ती का मामला अहम है। इससे पहले सपा सरकार ने शिक्षकों की सिर्फ टीईटी उत्तीर्ण करना पूर्ण योग्यता नहीं माना था और टीईटी के साथ ही अच्छी शैक्षणिक योग्यता होने की भी बात कही थी।
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