मैनपुरी। बिना टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास किए जूनियर स्कूलों में
पदोन्नति पाने वाले जनपद के 600 से अधिक शिक्षकों पर संकट आ गया है।
हा
ईकोर्ट ने इन शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे शिक्षकों
में हलचल तेज हो गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के बाद प्राथमिक और
उच्च प्राथमिक में शिक्षक की नियुक्ति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा
पास करना अनिवार्य हो गया है। वहीं, शासन और विभाग ने इस अधिनियम के लागू
होने के बाद भी जूनियर स्कूलों में बिना टेट पास करने वाले शिक्षकों को भी
पदोन्नति दे दी।
जनपद में ऐसे शिक्षकों की संख्या 600 से अधिक बताई जा रही है। शिक्षकों की
पदोन्नति के कारण जूनियर स्कूलों में सीधी भर्ती पर रोक लग गई। उच्च
प्राथमिक टेट पास बीएड बेरोजगार संघ ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका
दायर की थी। अखिलेश कुमार और अन्य की तरफ से दी गई याचिका में कहा गया था
कि शासन और बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन
नहीं किया जा रहा है। जूनियर में बिना टेट पास शिक्षकों को पदोन्नति दी जा
रही है। शासन स्तर से कोई जवाब नहीं मिला तो अब कोर्ट ने वर्ष 2010 के बाद
जूनियर में बिना टेट के पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब
मांगा है। इन शिक्षकों को 30 अप्रैल से पहले अपना जवाब कोर्ट में देना
होगा।
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