टीईटी 2017 के अलावा 68500 भर्ती लिखित परीक्षा के संशोधन को कोर्ट में चुनौती, याचियों ने कहा जब अर्ह दावेदार पदों की संख्या से कम हैं परीक्षा का कोई औचित्य नहीं

टीईटी के अलावा लिखित परीक्षा के संशोधन को चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में 22वें संशोधन से टीईटी के अतिरिक्त एक लिखित परीक्षा और कराने को चुनौती देने वाली याचिका अन्य याचिकाओं के साथ नौ अप्रैल को पेश करने का निर्देश दिया है।

अनिल कुमार वर्मा व अन्य की याचिका के अनुसार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए टीईटी के अलावा एक और लिखित परीक्षा कराना अवैधानिक है। अधिवक्ता ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि 20वें व 22वें संशोधन से केंद्रीय अधिनियम ही शिक्षामित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन भी हो रहा है। सर्वोच्च अदालत ने शिक्षामित्रों को दो अवसर प्रदान करने को कहा है। ऐसे में इस भर्ती को पूर्व की नियमावली के मुताबिक ही कराना चाहिए। साथ ही यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। याचिका में यह भी कहा गया है कि एक लाख 37 हजार भर्तियां मंजूर हैं और अर्ह दावेदार इससे कम हैं। ऐसे में लिखित परीक्षा का औचित्यहीन है।
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