सुप्रीम कोर्ट करे विचार: 25 जुलाई के ऑर्डर में लगाई बीएड वालों पर और NCTE ने संसोधनकर बीएड वालों को दी प्राइमरी में दी परमीशन

सुप्रीम कोर्ट विचार करे
25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आर्डर मे कहा है  बी एड अभ्यर्थी को प्राथमिक विधालय के शिक्षक भर्ती में पूर्णतः रोक लगा दिया है फिर भी NCTE ने भर्ती की अनुमति दे दिया है इससे 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा
दिया गया आर्डर का अवमानना है अब सुप्रीम कोर्ट को विचार करना होगा कि NCTE द्वारा दिया गया आर्डर सही है या गलत है।