सुप्रीम कोर्ट विचार करे
25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आर्डर मे कहा है बी एड अभ्यर्थी को प्राथमिक विधालय के शिक्षक भर्ती में पूर्णतः रोक लगा दिया है फिर भी NCTE ने भर्ती की अनुमति दे दिया है इससे 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा
दिया गया आर्डर का अवमानना है अब सुप्रीम कोर्ट को विचार करना होगा कि NCTE द्वारा दिया गया आर्डर सही है या गलत है।
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