लखनऊ। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को अब पांच साल के स्थान पर चार साल पर
ही पदोन्नति दी जाएगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित व विज्ञान सहायक
अध्यापक के पद पर पदोन्नति नहीं की जाएगी, क्योंकि इन पदों के लिए भर्ती
प्रक्रिया चल रही है। सचिव बेसिक शिक्षा संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा
अधिकारियों को निर्देश भेजते हुए पदोन्नति प्रक्रिया 30 अप्रैल तक हर हाल
में पूरी करने का निर्देश दिया है।
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प्राइमरी स्कूलों में सहायक
अध्यापक पदों पर सीधी भर्तियां होती हैं। पांच साल की सेवा पूरी करने पर
शिक्षकों को प्राइमरी में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राइमरी में सहायक
अध्यापक बनाया जाता है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने पदोन्नति में पांच साल
की अनिवार्यता समाप्त करते हुए चार साल इसलिए किया है जिससे प्राइमरी
स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद रिक्त होने के बाद उस पर शिक्षा मित्रों
को समायोजित किया जा सके।
सचिव ने कहा है कि पदोन्नति प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। जिन शिक्षकों के खिलाफ जांच चल रही है उसे पदोन्नति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्कूलों में एक विज्ञान का शिक्षक अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। पदोन्नति प्रक्रिया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के प्रावधानों के अनुसार पूरी की जाएगी।
सचिव ने कहा है कि पदोन्नति प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। जिन शिक्षकों के खिलाफ जांच चल रही है उसे पदोन्नति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्कूलों में एक विज्ञान का शिक्षक अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। पदोन्नति प्रक्रिया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के प्रावधानों के अनुसार पूरी की जाएगी।
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