नई दिल्ली : NCTE की
अनुमति से दूरस्थ शिक्षा माध्यम में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके उत्तर प्रदेश के
शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे शिक्षामित्र
शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त
किया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि काउंसलिंग का परिणाम बिना कोर्ट की
अनुमति के घोषित नहीं किया जाएगा।
संभल जिले के मुजम्मी
हुसैन और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सभी
पक्षकारों से इस मामले में जवाब भी मांगा है। याचीगण का कहना था कि वह लोग
शिक्षामित्र के तौर पर काम कर रहे थे और इसी दौरान एनसीटीई की अनुमति से बीटीसी
कोर्स दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पूरा किया है।
कहा गया कि आनंद कुमार
यादव केस में हाईकोर्ट की पूर्णपीठ के निर्णय का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,
जिन्होंने एनसीटीई की अनुमति लेकर अध्यापक बनने की न्यूनतम
अर्हता पूरी कर ली है। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और संबंधित
बीएसए प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की काउंसलिंग में शामिल होने की
अनुमति नहीं दे रहे हैं।
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मांग को सही मानते हुए याचीगण को सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसिलिंग में शामिल करने का आदेश दिया है मगर इसका परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना जारी नहीं करने को कहा है। संबंधित पक्षकारों को छह सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करना है।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC