हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के फैसले के खिलाफ मांगी गई राहत : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

शिक्षामित्रों के मामले में बृहस्पतिवार को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर दी। इसमें हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के फैसले के खिलाफ राहत मांगी गई है। इससे पहले शिक्षा मित्र भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुके हैं।
राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए नियमों में जो ढील दी थी, उसे 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने अवैधानिक बताते हुए समायोजन निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना है कि नियमों में ढील केंद्र सरकार ही दे सकती है। राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर काम किया। इस आदेश के आने तक कुल 1.30 लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन हो चुका था, वहीं बाकी के समायोजन की प्रक्रिया चल रही थी। एसएलपी दायर करने के लिए दो दिन से प्रमुख सचिव (प्राथमिक शिक्षा) डिंपल वर्मा दिल्ली में ही थीं। बृहस्पतिवार को एसएलपी दायर होने के बाद कोर्ट से डायरी नंबर भी मिल गया।
इसमें हाईकोर्ट के 12 सितंबर के निर्णय के खिलाफ अंतरिम राहत मांगी गई है। यहां बता दें कि प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने राहत दिलवाने के लिए राज्य सरकार के अलावा प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई है।
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