सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों का स्थानांतरण गलत - सचिव

इलाहाबाद। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षामित्र पद से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित अध्यापकों के स्थानांतरण को कोर्ट की अवमानना बताया है।
प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनने वालों का स्थानांतरण गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिक्षामित्रों का समायोजन कोर्ट के आदेश पर किया गया है। ऐसे में उनको जहां नियुक्त किया गया है, वहां से हटाकर दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित न किया जाए। सचिव के इस आदेश के बाद अब शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनने वालों के पक्ष में खड़े बेसिक शिक्षा के सलाहकार लल्लन राय का दावा हवा-हवाई हो गया है।

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