विशेष श्रेणी के पदों पर सामान्य की हो नियुक्ति, 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला

प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में विशेष श्रेणी (स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, विकलांग, पूर्व सैनिक) के लिए आरक्षित पदों के रिक्त रह जाने पर उन पदों को सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। आनंद पांडेय और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक 16448 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए छह जून 2016 को सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और दो चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। इसके बावजूद विशेष श्रेणी के आरक्षित पदों को भरा नहीं जा सका है क्योंकि उन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके हैं। मांग की गई कि तीसरे चरण की काउंसलिंग कराकर सामान्य अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए।
अधिवक्ता ने बताया कि नियमानुसार विशेष श्रेणी के आरक्षित पदों को योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड कर दिया जाता था, मगर सरकार ने सात अप्रैल 2016 को आदेश जारी कर कैरी फारवर्ड का नियम समाप्त कर दिया है। इस स्थिति में पद रिक्त रहने से वह अगली भर्ती के लिए सुरक्षित नहीं रखे जा सकेंगे लिहाजा उन पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। कोर्ट ने याची की दलीलों को सुनने के बाद प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से 27 नवंबर तक जवाब मांगा है।

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