4000 दरोगाओं का चयन अधर में, चयन प्रक्रिया रद्द करने पर डिवीजन बेंच ने लगाई मुहर

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में सिविल पुलिस व प्लाटून कमांडर में दारोगा के चार हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रकिया रद करने के एकल पीठ के आदेश पर गुरुवार को मुहर लगा दी।
एकल पीठ ने गत 24 अगस्त, 2016 को इन दारोगाओं की चयन प्रकिया लिखित परीक्षा के स्तर से रद कर दी थी। उक्त निर्णय के खिलाफ दायर कई विशेष अपीलें जस्टिस एपी साही व जस्टिस डीके उपाध्याय की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी और चयनित अभ्यर्थियों को राहत देने से मना कर दिया। डिवीजन बेंच ने पहले से सुरक्षित सुनाते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में तमाम अनियमिताएं स्पष्ट थीं। पदों के तीन गुना से अधिक अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अयोग्य अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। मायावती सरकार ने वर्ष 2011 में 4010 पदों पर सब इंस्पेक्टर व प्लाटून कमांडरों की भर्ती प्रकिया प्रारंभ की थी। अखिलेश सरकार ने 26 जून, 2015 को चयन प्रकिया पूरी की और सफल अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भी भेज दिया था। कुछ असफल अभ्यर्थियों ने चयन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने मे क्षैतिज आरक्षण का पालन नहीं हुआ। जस्टिस राजन राय की बेंच ने 24 अगस्त, 2015 को उन अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर चयन प्रकिया खारिज कर सरकार को निर्देश दिया था कि लिखित परीक्षा से भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाकर उसे पूरा किया जाए। सिंगल जज के उक्त फैसले के खिलाफ धमेर्ंद्र कुमार व अन्य ने विशेष अपीलें दाखिल की थीं। राज्य सरकार ने भी अलग से अपील फाइल कर इस फैसले को चुनौती दी थी।

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Breaking News This week