सेवा में
विषय-माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25 जुलाई को सिविल अपील 4347 एवं उसमे टैग एसलपी 10408/2014(विजेंद्र कश्यप vs स्टेट ऑफ़ यूपी) में पारित आदेश मैं 15th अमेंडमेंट एवं 07-12-12 के विज्ञापन
को वैध ठहराया है।उसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए 07-12-12 के विज्ञापन से भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के सम्बन्ध में-
महोदय,
आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ,कि उत्तर प्रदेश में 7 दिसम्बर 2012 को 72825 शिक्षको की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था,जिसके बाद उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरु हुई , और 4 फरबरी 2013 को एक दिन की काउंसलिंग भी हुई जिसमें लगभग 1960 लोगों ने प्रतिभाग किया।कपितय कारणों से उस काउंसलिंग प्रक्रिया पर हाइकोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया उसके बाद उसके बाद मामला हाइकोर्ट से माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुँचा।उस पर हुई सुनवाई के उपरांत मा० न्यायालय ने 25 जुलाई2017 को सिविल अपील 4347 और कनेक्टेड याचिका10408/2014 पर अपना अंतिम फ़ैसला सुनाया ,जिसमे मा०सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं की प्रेयर स्वीकार करते हुए 15th अमेंडमेंट को और 07 दिसम्बर2012 के विज्ञप्ति को सही बताया है।
अतः आपसे निवेदन करता हूँ,की मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए तत्काल 7 दिसम्बर 2012 के विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रकिया शुरू की जाये क्योँ कि उत्तर प्रदेश के बीएड+ टेट धारको के लिए प्राइमरी में अंतिम भर्ती है।तथा उक्त विज्ञप्ति में 290 करोड़ की भारी भरकम फीस अभ्यर्थियों के द्वारा दी गयी है।तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बताया था कि 72825 की 30-11-11 तथा 07-12-12 दोनों विज्ञप्ति अलग अलग है।तथा 15,20 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे है जो बीएड अपियरिंग और सीटेट पास है जो सिर्फ 7 दिसम्बर2012 की विज्ञप्ति में फॉर्म अप्लाई किये है अगर ये भर्ती प्रकिया सुरु नहीं की गयी तो ऐसे अभ्यर्थी बिना प्रकिया शुरू हुए शिक्षिक भर्ती से बहार हो जायेंगे।
तात्कालिक समय पर उत्तर प्रदेश में RTE एक्ट के अनुसार 1 लाख से अधिक पद खाली है।
अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश के लाखों बीएड तथा टेट पास अभ्यर्थियों को दृष्टिगत रखते हुए जल्द से जल्द 7 दिसम्बर 2012 की विज्ञप्ति15th अमेंडमेंट के अनुसार सुरु करायी जाये ।
आपकी महान कृपा होगी।
दिनांक-
संलग्नक
1-मा० सर्वोच्च न्यायालय
द्वारा 25 जुलाई को जारी
आदेश की प्रति
2-याचिका के स्टेटस की प्रति
प्रार्थी
वृजेंद्र कश्यप
(मुख्य याचिका कर्ता)
एस एल पी 10408/2014
मो-9897588687
एवं
07 दिसम्बर 2012 (72825 शिक्षक भर्ती) में आवेदित समस्त आवेदन कर्ता
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
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को वैध ठहराया है।उसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए 07-12-12 के विज्ञापन से भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के सम्बन्ध में-
महोदय,
आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ,कि उत्तर प्रदेश में 7 दिसम्बर 2012 को 72825 शिक्षको की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था,जिसके बाद उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरु हुई , और 4 फरबरी 2013 को एक दिन की काउंसलिंग भी हुई जिसमें लगभग 1960 लोगों ने प्रतिभाग किया।कपितय कारणों से उस काउंसलिंग प्रक्रिया पर हाइकोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया उसके बाद उसके बाद मामला हाइकोर्ट से माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुँचा।उस पर हुई सुनवाई के उपरांत मा० न्यायालय ने 25 जुलाई2017 को सिविल अपील 4347 और कनेक्टेड याचिका10408/2014 पर अपना अंतिम फ़ैसला सुनाया ,जिसमे मा०सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं की प्रेयर स्वीकार करते हुए 15th अमेंडमेंट को और 07 दिसम्बर2012 के विज्ञप्ति को सही बताया है।
अतः आपसे निवेदन करता हूँ,की मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए तत्काल 7 दिसम्बर 2012 के विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रकिया शुरू की जाये क्योँ कि उत्तर प्रदेश के बीएड+ टेट धारको के लिए प्राइमरी में अंतिम भर्ती है।तथा उक्त विज्ञप्ति में 290 करोड़ की भारी भरकम फीस अभ्यर्थियों के द्वारा दी गयी है।तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बताया था कि 72825 की 30-11-11 तथा 07-12-12 दोनों विज्ञप्ति अलग अलग है।तथा 15,20 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे है जो बीएड अपियरिंग और सीटेट पास है जो सिर्फ 7 दिसम्बर2012 की विज्ञप्ति में फॉर्म अप्लाई किये है अगर ये भर्ती प्रकिया सुरु नहीं की गयी तो ऐसे अभ्यर्थी बिना प्रकिया शुरू हुए शिक्षिक भर्ती से बहार हो जायेंगे।
तात्कालिक समय पर उत्तर प्रदेश में RTE एक्ट के अनुसार 1 लाख से अधिक पद खाली है।
अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश के लाखों बीएड तथा टेट पास अभ्यर्थियों को दृष्टिगत रखते हुए जल्द से जल्द 7 दिसम्बर 2012 की विज्ञप्ति15th अमेंडमेंट के अनुसार सुरु करायी जाये ।
आपकी महान कृपा होगी।
दिनांक-
संलग्नक
1-मा० सर्वोच्च न्यायालय
द्वारा 25 जुलाई को जारी
आदेश की प्रति
2-याचिका के स्टेटस की प्रति
प्रार्थी
वृजेंद्र कश्यप
(मुख्य याचिका कर्ता)
एस एल पी 10408/2014
मो-9897588687
एवं
07 दिसम्बर 2012 (72825 शिक्षक भर्ती) में आवेदित समस्त आवेदन कर्ता
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