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माध्यमिक शिक्षा विभाग में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन का आदेश होगा संशोधित

हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सरप्लस शिक्षकों के समायोजन का आदेश संशोधित करने का फैसला किया है। इस संबंध में विभाग ने हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान आदेश में संशोधन का हलफनामा दिया है।
अब सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण में शिक्षा का अधिकार कानून के मानकों का पालन किया जाएगा। जिन माध्यमिक स्तर के स्कूलों में 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित हैं। वहां आरटीई के मानकों के मुताबिक शिक्षकों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। फिलहाल विभागीय सूची में 625 शिक्षक सरप्लस हैं। राजकीय शिक्षक संघ ने उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल समेत सभी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है । संघ के प्रदेश अध्यक्ष पारसनाथ पाण्डेय ने बताया ने कहा है कि शिक्षकों का समायोजन छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार होना चाहिए।
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