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विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा शासनादेश, शिक्षकों व अन्य शैक्षिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता का मामला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों व अन्य शैक्षिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता के बारे में 22 नवंबर, 2016 को जारी शासनादेश महाविद्यालयों के साथ विश्वविद्यालयों पर भी समान रूप से लागू होगा।
रविवार को राजधानी में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की योजना बैठक में उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों व अन्य शैक्षिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता के बारे में 22 नवंबर, 2016 को जारी किये गए शासनादेश में विश्वविद्यालय शब्द छूट गया है। इससे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शासनादेश में दी गई व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 1उप मुख्यमंत्री ने महासंघ की इस मांग पर सहमति जताते हुए शासन को निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों व अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता संबंधी नियमन में एकरूपता बनाये रखने के लिए शासनादेश में महाविद्यालयों के साथ विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया जाए।
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