नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार पेंशनभोगियों को पांच लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को वित्त मंत्रलय ने यह जानकारी दी है। मंत्रलय को सितंबर में थरूर ने इस संबंध में पत्र लिखकर सुझाव दिया था। 2018 के बजट में इस पर फैसला हो सकता है।
थरूर के पत्र के जवाब में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि पेंशनभोगियों को पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर इनकम टैक्स में छूट पर विचार किया जाएगा। 2018 का केंद्रीय बजट तैयार करते हुए इस प्रस्ताव को देखा जाएगा। 14 नवंबर के जवाबी पत्र में मंत्री ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को पांच लाख तक की आय पर कर नहीं देना होता है। सभी पेंशनभोगियों को छूट देने के लिए आयकर कानून, 1961 में संशोधन करना होगा। अभी 60 से 80 साल तक की उम्र के पेंशनभोगियों को तीन लाख रुपये तक की पेंशन आय पर टैक्स में छूट मिलती है।
जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के नियमों में ढील : पेंशनभोगियों की परेशानी को दूर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के नियमों में ढील दे दी है। ईपीएफओ ने कहा कि ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे लोग जीवन प्रमाणपत्र सुगमता से जमा करा सकेंगे। अब व्यक्तिगत रूप में उन लोगों से जीवन प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाएगा, जो डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं देने का उचित कारण बता सकेंगे। इसी तरह जिन्होंने पिछले साल के लिए डिजिटल तरीके से प्रमाणपत्र दे दिया है, उन्हें मौजूदा वर्ष के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। उनके पास उन बैंक शाखाओं में डिजिटल या कागज के रूप में प्रमाणपत्र देने का विकल्प होगा, जहां उनकी पेंशन आती है। नई शर्तो के तहत जिन्होंने जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल तरीके से एक बार भी नहीं दिया है, वे इसे नवंबर तक जमा करा सकते हैं। इस प्रमाणपत्र को जमा कराने की सुविधा सभी ईपीएफओ कार्यालयों, पेंशन वितरण करने वाले बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) पर उपलब्ध होगी।1पीएसयू कर्मियों के वेतन फ्रेमवर्क को हरी झंडी : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों के वेतन नीति फ्रेमवर्क को भी मंजूरी दे दी है। इस फ्रेमवर्क के तहत ही कर्मियों के वेतन संशोधन के अगले दौर की वार्ता की जाएगी।
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थरूर के पत्र के जवाब में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि पेंशनभोगियों को पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर इनकम टैक्स में छूट पर विचार किया जाएगा। 2018 का केंद्रीय बजट तैयार करते हुए इस प्रस्ताव को देखा जाएगा। 14 नवंबर के जवाबी पत्र में मंत्री ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को पांच लाख तक की आय पर कर नहीं देना होता है। सभी पेंशनभोगियों को छूट देने के लिए आयकर कानून, 1961 में संशोधन करना होगा। अभी 60 से 80 साल तक की उम्र के पेंशनभोगियों को तीन लाख रुपये तक की पेंशन आय पर टैक्स में छूट मिलती है।
जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के नियमों में ढील : पेंशनभोगियों की परेशानी को दूर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के नियमों में ढील दे दी है। ईपीएफओ ने कहा कि ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे लोग जीवन प्रमाणपत्र सुगमता से जमा करा सकेंगे। अब व्यक्तिगत रूप में उन लोगों से जीवन प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाएगा, जो डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं देने का उचित कारण बता सकेंगे। इसी तरह जिन्होंने पिछले साल के लिए डिजिटल तरीके से प्रमाणपत्र दे दिया है, उन्हें मौजूदा वर्ष के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। उनके पास उन बैंक शाखाओं में डिजिटल या कागज के रूप में प्रमाणपत्र देने का विकल्प होगा, जहां उनकी पेंशन आती है। नई शर्तो के तहत जिन्होंने जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल तरीके से एक बार भी नहीं दिया है, वे इसे नवंबर तक जमा करा सकते हैं। इस प्रमाणपत्र को जमा कराने की सुविधा सभी ईपीएफओ कार्यालयों, पेंशन वितरण करने वाले बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) पर उपलब्ध होगी।1पीएसयू कर्मियों के वेतन फ्रेमवर्क को हरी झंडी : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों के वेतन नीति फ्रेमवर्क को भी मंजूरी दे दी है। इस फ्रेमवर्क के तहत ही कर्मियों के वेतन संशोधन के अगले दौर की वार्ता की जाएगी।
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