सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षामित्रों ने की नियुक्ति की मांग 15000 और 16000 सहायक अध्यापक भर्ती मामलों में लंबित हैं याचिकाएं, कोर्ट के आदेश का इंतजार
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
शिक्षामित्रों
का समायोजन निरस्त होने के बाद सहायक अध्यापक भर्तियों में पूर्व में
चयनित हुए शिक्षामित्रों को फिर से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की उम्मीद
है। इसे लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गईं हैं। 16000 और 15000
सहायक अध्यापक भर्तियों में शामिल हुए इन शिक्षामित्रों के मामले में
हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है। शिक्षामित्रों का कहना है
कि चूंकि पूर्व में वे इन भर्तियों में चयनित हो चुके थे, मगर नियुक्ति
पत्र जारी नहीं हुआ था। इस बीच उनका सहायक अध्यापक के पद पर चयन हो गया था।
सोमवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से
आवश्यक जानकारी मांगी है।
अब समायोजन निरस्त होने के बाद उनको
नियुक्तिपत्र जारी किया जाए। 16000 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल
शिक्षामित्रों के मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश से दूरस्थ माध्यम से
प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षामित्रों को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश
दिया था। इसके पीछे तर्क यह था कि शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के
आदेश में हाईकोर्ट ने दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षण को रद्द नहीं किया था,
बल्कि इसका निर्णय एनसीटीई को करने के लिए कहा था। एनसीटीई ने दूरस्थ
माध्यम से प्रशिक्षण को सही माना है। नौ अप्रैल 2016 बेसिक शिक्षा सचिव ने
भी आशय का आदेश जारी कर दूरस्थ माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले
शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक भर्ती में मौका देने का निर्देश दिया था।
यह मामला हाईकोर्ट में अभी अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है। इसी प्रकार से
15000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल शिक्षामित्रों ने भी नियुक्ति देने के
लिए याचिका दाखिल की है। सोमवार को इस मामले पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार
से आवश्यक जानकारियां मांगी हैं। याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह के
मुताबिक याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। शिक्षामित्रों की
नियुक्ति कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगी।
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