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अंतर जिला तबादला में अध्यापिकाओं के स्वीकार होंगे ऑनलाइन आवेदन, शासन का शिक्षा निदेशक बेसिक व परिषद सचिव को आदेश जारी

इलाहाबाद: अब बेसिक शिक्षा परिषद की अध्यापिकाओं को पति के निवास स्थान या ससुराल वाले जिले में जाने का मौका मिलेगा। शासन ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक व बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि विशेष परिस्थिति का परीक्षण कर जिलों में रिक्त पदों के सापेक्ष ही तबादले
होंगे। अब परिषद जल्द ही ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए समय सारिणी जारी करेगा और वेबसाइट पर संशोधन कराएगा। 1बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की प्रक्रिया कुछ दिनों ठप है। परिषद ने 16 से 29 जनवरी तक शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। वहीं, अध्यापिकाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि नियमावली में उन्हें पति के निवास या फिर ससुराल वाले जिले में नियुक्ति की छूट है। ऐसे में उन पर पांच वर्ष की सेवा पूरी करने की शर्त नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने परिषद व सरकार को निर्देश दिया कि इन पर विचार किया जाए। ऐसे में शासन सिर्फ उन्हीं अध्यापिकाओं को पांच वर्ष की सेवा से लाभ देने की तैयारी में था, जिन्होंने याचिका दाखिल की। इसका अन्य अध्यापिकाओं ने याचिका करके विरोध किया। ऐसे में कोर्ट ने सभी शिक्षिकाओं के आवेदन लेने का आदेश दिया है। 1यह प्रकरण कई दिन से शासन में लंबित रहा है। अब विशेष सचिव एस राजलिंगम ने आदेश जारी किया है कि सामान्य शिक्षकों (महिला या पुरुष) के अंतर जिला तबादले में आवेदन में पांच वर्ष की सेवा पूरी हुए विचार नहीं होगा। लेकिन, विशेष परिस्थिति में उन अध्यापिकाओं के आवेदन पत्र स्वीकार होंगे जो अपने पति के निवास स्थान या फिर ससुराल वाले जिले में जाना चाहती हैं। शासन ने आदेश दिया है कि ऐसी शिक्षिकाओं से ऑनलाइन आवेदन लेने व विशेष परिस्थति का परीक्षण कर जिले में रिक्त उपलब्धता के आधार कार्यवाही की जाए। तबादले की बाकी शर्ते 13 जून 2017 के अनुरूप होंगी।
ज्ञात हो कि जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है उनकी काउंसिलिंग तीन फरवरी को होनी थी लेकिन, परिषद ने उसे रोक दिया था। अब जल्द ही नए आदेश जारी होंगे।
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