#भर्ती_बहाली_अपील_अप्डेट
◼️ सरकार ने 23 मार्च 2017 को एक 4 लाइन के आदेश से समस्त भर्ती प्रक्रियाओं को रोक दिया था जिससे 12460 भर्ती, 4000 उर्दू भर्ती, 32000 हज़ार अनुदेशक भर्ती स्थगित हो गयी थी। 23 मार्च के आदेश के विरुद्ध कई याचिकाएँ दाख़िल हुई और 3 नवम्बर को जस्टिस पी॰के॰एस॰ बघेल जी ने सरकार के आदेश को रद्द करते हुए 2 माह में सभी भर्तीयों को पूरा करने का आदेश दिया।
◼️ सिंगल जज के उपरोक्त आदेश को सरकार ने डबल बेंच में अपील दाख़िल कर चुनौती दी जिसपर आज कोर्ट 39 में लगभग 30 मिनट बहस हुई।
◼️ सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रविकान्त अग्रवाल जी ने बहस की, आपके लिए यहाँ यह बात जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि रविकान्त जी ने अपनी पूरी बहस में मुख्य रूप से सिर्फ़ उर्दू भर्ती पर पूरा ज़ोर देते हुए कहा कि उर्दू भाषा शिक्षकों की आवश्यकता नही है। 12460 भर्ती के विरोध में आज सरकार की ओर से कोई बहस नही हुई।
◼️ वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे जी ने सरकार के तर्कों को नकारते हुए कहा कि समस्त नियमों का पालन करते हुए समस्त भर्तीयों के विज्ञापन जारी हुए हैं, इसलिए सरकार बदल जाने मात्र से आप पुरानी भर्तीयों को रोककर नही रख सकते।
👉 आप सबके लिए यहाँ यह बात जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अशोक खरे साहब 12460 भर्ती के अतिरिक्त उर्दू भर्ती तथा अनुदेशक भर्ती के भी अधिवक्ता हैं...
◼️ आज जितनी भी बहस हुई उसमें जज साहब ने एक भी ऐसी टिप्पणी नही की जिससे सरकार को किसी भी प्रकार की राहत मिलने की उम्मीद बँधे.... जज साहब ने कहा कि सिंगल जज के आदेश में जो भी फ़ाइंडिंग है उसमें आपने उर्दू भर्ती के लिए ऐसा कुछ नही कहा जो आप आज कह रहे हैं इसके अतिरिक्त आपके द्वारा सिंगल जज के आदेश से लाभान्वित अन्य भर्तीयों के बारे में कुछ नही कहा जा रहा।
◼️ आज बहस पूरी नही हुई इसलिए कल फिर से केस की सुनवाई जारी रहेगी।
#नोट- इस अपील से 12460 भर्ती को किसी भी प्रकार का नुक़सान नही होगा, यदि सरकार द्वारा इसी प्रकार की लचर दलीलें दी जाती रहीं तब सरकार की अपील ख़ारिज होना तय है और ऐसे में 32000 अनुदेशक भर्ती के साथ ही 4 हज़ार उर्दू भर्ती भी सरकार को पूरी करनी होगी।
धन्यवाद।
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