इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदी भाषा अनुदेशकों की भर्ती का
परीक्षा परिणाम घोषित न करने के मामले में राज्य सरकार से एक महीने में
जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता व न्यायमूर्ति नीरज
तिवारी की खंडपीठ ने बलिया के मुन्ना पांडेय व तीन अन्य की विशेष अपील पर
दिया है। एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता एएन
त्रिपाठी ने बहस की। याचीगण का कहना है कि 2498 इंस्ट्रक्टर के पद
विज्ञापित हुए। इसमें 27 पद हिंदी भाषा इंस्ट्रक्टर केभी शामिल हैं। 2016
में हिंदी भाषा का परिणाम यह कहते हुए घोषित नहीं किया गया कि हिंदी स्टेनो
की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने निदेशक कौशल विकास विभाग को दो महीने में
निर्णय लेने का निर्देश दिया। निदेशक की ओर से अस्वीकार करने के खिलाफ एकल
पीठ में याचिका खारिज हो गई तो यह अपील दाखिल की गई है। याची के अधिवक्ता
का तर्क था कि हिंदी स्टेनोग्राफर व हिंदी भाषा के पद अलग हैं। हिंदी भाषा
के 27 व हिंदी स्टेनो के 51 पद विज्ञापित हैं। दोनों पदों को एक नहीं माना
जा सकता। सरकार को ही पद समाप्त करने का अधिकार है। किसी पद की आवश्यकता को
नहीं बताकर निदेशक उसे समाप्त नहीं कर सकता।
लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
Important Posts
Social Media Link
Advertisement
Breaking News
- चयन वेतनमान शासनादेश: उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों के चयन/प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य होने सम्बन्धी आदेश जारी
- Income Tax:आयकर हेतु मकान किराया रसीद का प्रारूप, क्लिक कर करें डाउनलोड
- शिक्षा मित्र माहवार उपस्थिति प्रपत्र तारीख 1 से 31 तक, देखें और डाउनलोड करें,निचे क्लिक करें
- लखनऊ: बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालय प्रभार में वरिष्ठता निर्धारण के नियम स्पष्ट किए
- कीर्ति गौतम बनी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव
Govt Jobs : Opening
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें