टीईटी की अनिवार्यता ने रोकी शिक्षकों की पदोन्नति: हाईकोर्ट का आदेश,
पदोन्नति में शिक्षक का टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी परिषद सचिव का बीएसए को
निर्देश प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की होने वाली पदोन्नति तत्काल प्रभाव से रोक
लग गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने आदेश जारी कर कहा है
कि प्राइमरी से जूनियर स्कूलों में होने वाली पदोन्नतियों को रोक दिया जाए।
ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को
फैसला सुनाया है कि जूनियर स्कूल में पदोन्नति के लिए अध्यापक पात्रता
परीक्षा पास होना जरूरी है। सरकारी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को प्राइमरी
स्कूल में प्रधानाध्यापक और जूनियर स्कूल के शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया
जाता है।
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