*1) शून्य जनपद के against filed case में counter rejoinder exchange हो चुके हैं। अब केवल बहस होगी adjournment के चान्सेस कम हैं।*
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2) केस 16.07.2018 को 14 फ्रेश केसेस के बाद अडिशनल में आइटम #11 पर लगा है। एक केस सेकंडरी एडुकेशन से सम्बंधित है जो लम्बा जा सकता है इसलिए 0 वालो को केस की मेंशनिंग को लेकर अधिवक्ताओ को ब्रीफ कर देना चाहिए।
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*3) शून्य जनपद वालो को इस बात का ध्यान रखना होगा कि केस फाइनल हो न हो पर interim order आगे कंटीन्यू न होने पाए।*
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4) Interim order यदि आगे कंटीन्यू नहीं होता है तो यह शून्य जनपद की जीत होगी ऐसे में उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेकर तुरतं बेसिक शिक्षा परिषद से नियुक्ति पत्र वितरण का आदेश कराना होगा।
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*5) केस फाइनल होने से अधिक लाभकारी अंतरिम आर्डर को आगे कंटीन्यू करने से रोकना होगा। कारण! जब ऐसा हो जाएगा तब कारण भी बतादेंगे अभी बताना ठीक नहीं।*
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6) 51 जनपद के लोग उस नियम का सहारा ले रहे हैं जो unconstitutional है और जो संविधान के ही विपरीत है वो किसी कोर्ट से नहीं बच पायेगा चाहे जितने reputed advocates ले आना।
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*7) Board के Counsel और AAG से भी इस बात को लेकर request करना होगा कि वे case की pendency में Appointment Letters issue करने को लेकर कोर्ट से लीव ले लें।*
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