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यूपी: 68500 शिक्षक भर्ती की स्कैन आंसरशीट अभ्यर्थियों को देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 अध्यापकों की भर्ती परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों को स्कैन आंसरशीट 10 दिन में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि याची स्कैन आंसरशीट देखने के बाद सही मूल्यांकन न किए जाने का कारण बताते हुए हलफनामा दाखिल करें।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कॉपी का सही ढंग से मूल्यांकन न किया गया हो और याची अधिक अंक पाने के हकदार हों तो उनके अंकों में सुधार करके उनका फिर से परिणाम घोषित किया जाए। कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव से कहा है कि अंतिम परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने अंकित वर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है।

मामले के तथ्यों के अनुसार याचियों ने 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा दी है। 13 अगस्त 2018 को घोषित इस परीक्षा के परिणाम से संतुष्ट न होने पर उन्होंने नियमानुसार 16 अगस्त को 2000 रपये जमा कर उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी लेने की अर्जी दी लेकिन उन्हें स्कैन कॉपी नहीं दी गई। इस पर उन्होंने यह याचिका दाखिल की।

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