Leaderboard Ad – Below Nav

Ad – Above Posts (Multiplex/Display)

Ad – Between Posts Section

68500 शिक्षक भर्ती मामले में पहले शासनादेश की शर्ते बहाल, यह था मामला

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा 27 मई को हुई थी। इसके लिए नौ जनवरी को जारी शासनादेश में कहा गया था कि सामान्य व पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने को 67/150 यानि 45 फीसद या अधिक अंक जरूरी होंगे।
वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी को परीक्षा पास करने के लिए 60/150 यानि 40 फीसद या अधिक अंक पाना होगा। शिक्षामित्र व अन्य अभ्यर्थी इस उत्तीर्ण प्रतिशत का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा यानि टीईटी का सफलता प्रतिशत परेशान कर रहा था। ज्ञात हो कि टीईटी 2017 में महज 11 फीसद अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो सके थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि यह परीक्षा ओएमआर शीट पर नहीं हो रही है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आधारित यह परीक्षा अनूठी है। इसलिए उत्तीर्ण अंक घटाया जाए।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news