68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती में कोर्ट ने सात दिन में हलफनामा देकर डेडलाइन बताने को कहा

लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं बदले जाने के मामले में गुरुवार राज्य सरकार को खरी-खोटी सुनायी। कोर्ट ने सात दिन में हलफनामा देकर डेडलाइन बताने को कहा है।
सहायक शिक्षक भर्ती में हुई गड़बड़ियों पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि जांच कितने दिन में पूरी हो जाएगी। अगली सुनवाई 8 अक्तूबर को होगी। जस्टिस इरशाद अली के समक्ष सरकार की ओर से बृहस्पतिवार को जांच समिति की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई।

हाईकोर्ट ने इसे अवलोकन के लिए स्वीकार कर लिया। इस मामले में याचिकाकर्ता सोनिका देवी की मूल उत्तर पुस्तिका भी कोर्ट में पेश की गई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच समिति ने अब तक क्या-क्या कार्रवाई की है, इसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है, सरकार सात दिन में हलफनामा देकर बताए। साथ ही डेडलाइन भी बताए कि मामले की पूरी जांच करने में समिति को कितना समय लग सकता है। 

गौरतलब है कि मंगलवार को हुई सुनवाई में दोषियों की पहचान न किए जाने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट न देने पर जांच समिति को तलब करने की चेतावनी दी थी।