प्रदेश में अभी तक आयोजित सभी टी ई टी ncte की गाइड लाइन तथा हाई कोर्ट में पारित आदेश के अनुक्रम में

स्टेट कॉउंटर का सार
1- ncte की गाइड लाइन 5(ii) पर राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में अभी तक आयोजित सभी टी ई टी ncte की गाइड लाइन तथा हाई कोर्ट में पारित आदेश के अनुक्रम में की गई है।

2- स्टेट ने यह भी कहा है कि NCTE जो परसुइंग शब्द की वर्तमान व्याख्या कर रही है उसे NCTE ने अपनी ही गाइड लाइन 5(ii) में आज तक कही भी परिभाषित नही किया गया है।
3- स्टेट ने कोर्ट को बताया है कि समय समय पर आयोजित टी ई टी में लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है। ncte की नई व्याख्या से ये प्रभावित हो रहे हैं। इन 9 लाख लोगों में लगभग 1.5 लाख लोग अध्यापक हैं।
4- स्टेट ने अपने काउंटर में यह भी लिखा है कि प्रशिक्षण रत अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ टी ई टी में बैठने की अनुमति दी गयी कि उनके टी ई टी प्रमाण पत्र तभी  मान्य होंगे जब वे अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके होंगे। स्टेट ने यह भी बताया की बिना प्रशिक्षण पूर्ण किये हुए किसी भी अभ्यर्थी की महज टी ई टी के आधार पर नियुक्ति नही की गई है।
निष्कर्ष:- काउंटर में चयनित अभ्यर्थियों का स्टेट द्वारा कोई विरोध नही किया गया है अतः यह कॉउंटर कोर्ट में मददगार साबित होगा क्योंकि राज्य ने NcTE की व्याख्या को कटघरे में खड़ा किया है।