मवाना। शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों की मेरिट को लेकर कोर्ट के फैसले से बीएड एवं बीटीसी डिग्री धारकों में नाराजगी है। उन्होंने इसको लेकर शनिवार को हंगामा किया।
बीएड व बीटीसी डिग्री धारक सोहनपाल, अरुण कुमार, मुकेश कुमार, अमित कुमार, अंकित, प्रवेश कुमार, प्रतीक आदि ने बताया कि 29 मार्च को 69000 शिक्षक भर्ती का आदेश जारी किया गया। जिसमें सामान्य की मेरिट 150 से 67 तक जबकि ओबीसी व एससी की मेरिट 150 से 60 घोषित की गई। छात्रों ने बताया कि यह आदेश पूर्णत: गलत है। शिक्षा सचिव प्रभात कुमार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए यह मेरिट सामान्य के लिए 150 से 97 व ओबीसी व एससी के लिए 150 से 90 घोषित की थी। इसमें 90 प्रतिशत शिक्षामित्र मेरिट लिस्ट शामिल नहीं हो सके। इसे कम करने के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 25 से 30 अंक भारांक देने के आदेश जारी किए गए। ये उनके अंकों में जोड़े जाएंगे। मेरिट कम करने के कारण सभी शिक्षामित्र पास हो जायेंगे और बीटीसी व बीएड डिग्री धारक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें भारांक नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट को यह तय करने का आदेश नहीं है, वह सरकार को विचार करने का निर्देश दे सकती है। उन्होंने कोर्ट से आदेश वापस लेने की मांग की है। कोर्ट के इस आदेश से छात्रों में रोष है और उन्होंने हंगामा किया। यहां अर्जुन, अंकित, अंजलि, सलोनी, पूजा, अंशू, रेनू, रश्मि, एकता, पूनम, प्रेरणा, रचना, संध्या, आरती आदि मौजूद रहे।
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