लखनऊ. बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में 69
हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कटऑफ कम करने के इलाहाबाद उच्च
न्यायालय की लखनऊ बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार खंडपीठ में अपील
करेगी।
शिक्षामित्रों और कुछ अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने शुक्रवार को दिए गए आदेश में विभाग की ओर से निर्धारित कटऑफ को रद्द कर दिया। एकल पीठ ने सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत कटऑफ निर्धारित की है।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कटऑफ को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षक भी देना जरूरी है।
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शिक्षामित्रों और कुछ अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने शुक्रवार को दिए गए आदेश में विभाग की ओर से निर्धारित कटऑफ को रद्द कर दिया। एकल पीठ ने सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत कटऑफ निर्धारित की है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने 69 हजार सहायक
अध्यापक भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग
(एससी, एसटी और ओबीसी ) के लिए 60 प्रतिशत कटऑफ निर्धारित की थी। उच्च
न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षामित्रों और अभ्यर्थियों को अप्रैल में नई
कटऑफ से परिणाम जारी होने की उम्मीद थी। लेकिन, अब विभाग ने खंडपीठ में
अपील करने का निर्णय किया है।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कटऑफ को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षक भी देना जरूरी है।
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