मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें खाने के मिलावट होने के मामले में सरकार बेहद गंभीर है। अब खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार के मिलावट के मामले में लाइसेंस निरस्त करने के प्रस्ताव पर योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने एक स्वर से मुहर लगा दी है।
घरों में छोटीे दुकान चलाने वालों को राहत, मिलावट करने वालों पर शिकंजा
मिलावट के मामले में कैंसल होगा लाइसेंस
नगर निगम सम्पति कर नियमावली में संशोधन
डिफेंस कॉरिडोर : सरकार ने अलीगढ़ में कृषि विभाग की 43.48 हेक्टयर जमीन के नि:शुल्क ट्रांसफर को मंजूरी दी है।
प्रमोशन के संदर्भ में सेवा नियमावली में बदलाव : पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में उपनिदेशक से सयुंक्त निदेशक पर प्रमोशन के संदर्भ में सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। नियम न होने के चलते पड़ खाली पड़े थे। अब भरे जा सकेंगे।
इंस्पेक्टर और दारोगा भर्ती में प्रमोशन के नियम बदले
बांड बेच सकेंगे लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम
पढें विस्तृत
लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें खाने के मिलावट होने के मामले में सरकार बेहद गंभीर है। अब खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार के मिलावट के मामले में लाइसेंस निरस्त करने के प्रस्ताव पर योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने एक स्वर से मुहर लगा दी है।
लोकभवन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में आबकारी नीति में बदलाव का प्रस्ताव भी पास किया गया। इसमें पहले डिस्टलरी के पास तीन दिन तक होलसेल का इंडेंट नहीं देते थे तो 0.5 प्रतिशत ब्याज या इससे अधिक समय पर 5000 हजार प्रति दिन जुर्माना लगता था। यदि उसने तय मानक की सप्लाई की है तो अब इसे शिथिल किया जाएगा। अब रेस्टोरेंट 20, 30 लीटर और 50 लीटर के बियर रख सकेंगे। पहले यह प्रवधान केवल 50 लीटर था। पहले गरंटी के लिये केवल बचत पत्र लिया जाता था अब ई पेमेंट और एफडीआर भी लिया जाएगा।
मिलावट के मामले में कैंसल होगा लाइसेंस : खाद्य पदार्थ के साथ किसी भी प्रकार की मिलावट के मामले में पहले अपराध में 40 हजार, दूसरे में 50 हजार जुर्माना और उसके बाद लाइसेंस कैंसल होता था। अब इस मामले में सीधे लाइसेंस कैंसल होगा। इतना ही नहीं इसमें दोषी की सम्पत्ति जब्त होने के साथ उसके खिलाफ रासुका और गैंगेस्टर की भी कार्रवाई होगी। सरकार ने इसके साथ ही एमआरपी से अधिक मूल्य की बिक्री करने पर दुकानदार पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। एमआरपी से अधिक कीमत पर उत्पाद बेचने पर पहले 10, 20, 30 हजार के जुर्माने को बढ़ाकर 75 हजार और डेढ़ लाख कर दिया है। इसके बाद लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा।
अब केंद्र के मानक के अनुसार राज्य सरकार का लोगो तय होगा। इसका अनिधकृत उपयोग अपराध है। यूपी में कानून नहीं था। अब इसका दुरुपयोग दंडनीय अपराध होगा। दो साल तक की सजा और पांच हजार तक जुर्माना किया जाएगा।
नगर निगम सम्पति कर नियमावली में संशोधन : योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने संपत्ति के वर्गीकरण में असमानता को दूर किया है। इसके तहत 120 वर्ग फीट की दुकानों चाय, अंडा, ब्रेड, पान, सब्जियों, दूध, दर्जी आदि से आवासीय दर का डेढ़ गुना टैक्स लिया जाएगा। अभी आवासीय का पांच गुना लगता था।
डिफेंस कॉरिडोर : सरकार ने अलीगढ़ में कृषि विभाग की 43.48 हेक्टयर जमीन के नि:शुल्क ट्रांसफर को मंजूरी दी है।
प्रमोशन के संदर्भ में सेवा नियमावली में बदलाव : पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में उपनिदेशक से सयुंक्त निदेशक पर प्रमोशन के संदर्भ में सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। नियम न होने के चलते पड़ खाली पड़े थे। अब भरे जा सकेंगे।
इंस्पेक्टर और दारोगा भर्ती में प्रमोशन के नियम बदले: यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर और दारोगा भर्ती में प्रमोशन के नियम बदले। 4 विषय की परीक्षा होती थी। 100 नंबर की परीक्षा होती थी। पहले 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य थे। अब एक विषय में 35 प्रतिशत कर दिया गया हैं। इसके बाद भी चारों विषय मिलाकर 50 प्रतिशत अंक लाना ही होगा।
बांड बेच सकेंगे लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम : लखनऊ तथा गाजियाबाद नगर निगम अब बांड बेच सकेंगे। नगर निगम लखनऊ और गाजियाबाद के लिये म्युनिसिपल बांड और अवस्थापना विकास निधि के लिये क्रेडिट रेटिंग को मंजूरी दी गई है। पहली बार यूपी में मार्केट से पैसा लिया जाएगा। लखनऊ के लिये 200 और गाजियाबाद के लिये150 करोड़ मार्केट से उठाया जाएगा। इसके लखनऊ में पेयजल तथा सीवरेज सिस्टम को सुधारा जाएगा। यह दस वर्ष का बांड होगा। इस पर 9.5 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। केंद्र इसके लिए हर 100 करोड़ पर 13 करोड़ केंद्र सब्सिडी देगा। इसमें सेबी के मानकों का पालन किया जाएगा।
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घरों में छोटीे दुकान चलाने वालों को राहत, मिलावट करने वालों पर शिकंजा
मिलावट के मामले में कैंसल होगा लाइसेंस
नगर निगम सम्पति कर नियमावली में संशोधन
डिफेंस कॉरिडोर : सरकार ने अलीगढ़ में कृषि विभाग की 43.48 हेक्टयर जमीन के नि:शुल्क ट्रांसफर को मंजूरी दी है।
प्रमोशन के संदर्भ में सेवा नियमावली में बदलाव : पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में उपनिदेशक से सयुंक्त निदेशक पर प्रमोशन के संदर्भ में सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। नियम न होने के चलते पड़ खाली पड़े थे। अब भरे जा सकेंगे।
इंस्पेक्टर और दारोगा भर्ती में प्रमोशन के नियम बदले
बांड बेच सकेंगे लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम
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लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें खाने के मिलावट होने के मामले में सरकार बेहद गंभीर है। अब खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार के मिलावट के मामले में लाइसेंस निरस्त करने के प्रस्ताव पर योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने एक स्वर से मुहर लगा दी है।
लोकभवन में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में आबकारी नीति में बदलाव का प्रस्ताव भी पास किया गया। इसमें पहले डिस्टलरी के पास तीन दिन तक होलसेल का इंडेंट नहीं देते थे तो 0.5 प्रतिशत ब्याज या इससे अधिक समय पर 5000 हजार प्रति दिन जुर्माना लगता था। यदि उसने तय मानक की सप्लाई की है तो अब इसे शिथिल किया जाएगा। अब रेस्टोरेंट 20, 30 लीटर और 50 लीटर के बियर रख सकेंगे। पहले यह प्रवधान केवल 50 लीटर था। पहले गरंटी के लिये केवल बचत पत्र लिया जाता था अब ई पेमेंट और एफडीआर भी लिया जाएगा।
मिलावट के मामले में कैंसल होगा लाइसेंस : खाद्य पदार्थ के साथ किसी भी प्रकार की मिलावट के मामले में पहले अपराध में 40 हजार, दूसरे में 50 हजार जुर्माना और उसके बाद लाइसेंस कैंसल होता था। अब इस मामले में सीधे लाइसेंस कैंसल होगा। इतना ही नहीं इसमें दोषी की सम्पत्ति जब्त होने के साथ उसके खिलाफ रासुका और गैंगेस्टर की भी कार्रवाई होगी। सरकार ने इसके साथ ही एमआरपी से अधिक मूल्य की बिक्री करने पर दुकानदार पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। एमआरपी से अधिक कीमत पर उत्पाद बेचने पर पहले 10, 20, 30 हजार के जुर्माने को बढ़ाकर 75 हजार और डेढ़ लाख कर दिया है। इसके बाद लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा।
अब केंद्र के मानक के अनुसार राज्य सरकार का लोगो तय होगा। इसका अनिधकृत उपयोग अपराध है। यूपी में कानून नहीं था। अब इसका दुरुपयोग दंडनीय अपराध होगा। दो साल तक की सजा और पांच हजार तक जुर्माना किया जाएगा।
नगर निगम सम्पति कर नियमावली में संशोधन : योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने संपत्ति के वर्गीकरण में असमानता को दूर किया है। इसके तहत 120 वर्ग फीट की दुकानों चाय, अंडा, ब्रेड, पान, सब्जियों, दूध, दर्जी आदि से आवासीय दर का डेढ़ गुना टैक्स लिया जाएगा। अभी आवासीय का पांच गुना लगता था।
डिफेंस कॉरिडोर : सरकार ने अलीगढ़ में कृषि विभाग की 43.48 हेक्टयर जमीन के नि:शुल्क ट्रांसफर को मंजूरी दी है।
प्रमोशन के संदर्भ में सेवा नियमावली में बदलाव : पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में उपनिदेशक से सयुंक्त निदेशक पर प्रमोशन के संदर्भ में सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। नियम न होने के चलते पड़ खाली पड़े थे। अब भरे जा सकेंगे।
इंस्पेक्टर और दारोगा भर्ती में प्रमोशन के नियम बदले: यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर और दारोगा भर्ती में प्रमोशन के नियम बदले। 4 विषय की परीक्षा होती थी। 100 नंबर की परीक्षा होती थी। पहले 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य थे। अब एक विषय में 35 प्रतिशत कर दिया गया हैं। इसके बाद भी चारों विषय मिलाकर 50 प्रतिशत अंक लाना ही होगा।
बांड बेच सकेंगे लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगम : लखनऊ तथा गाजियाबाद नगर निगम अब बांड बेच सकेंगे। नगर निगम लखनऊ और गाजियाबाद के लिये म्युनिसिपल बांड और अवस्थापना विकास निधि के लिये क्रेडिट रेटिंग को मंजूरी दी गई है। पहली बार यूपी में मार्केट से पैसा लिया जाएगा। लखनऊ के लिये 200 और गाजियाबाद के लिये150 करोड़ मार्केट से उठाया जाएगा। इसके लखनऊ में पेयजल तथा सीवरेज सिस्टम को सुधारा जाएगा। यह दस वर्ष का बांड होगा। इस पर 9.5 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। केंद्र इसके लिए हर 100 करोड़ पर 13 करोड़ केंद्र सब्सिडी देगा। इसमें सेबी के मानकों का पालन किया जाएगा।
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