हड़ताली कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन, छह माह तक हड़ताल पर प्रतिबंध

राज्य सरकार ने प्रदेश में छह माह तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने और एस्मा जैसी कार्रवाई के फैसले के दूसरे दिन हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मियों को वेतन न देने का फैसला किया है।
धरना, सांकेतिक प्रदर्शन, प्रदर्शन व हड़ताल में शामिल होने वाला कर्मचारियों को ‘कार्य नहीं वेतन नहीं' के सिद्धांत वेतन नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं हड़ताल के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं दी जाएंगी।


अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंहल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को इसकी जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा गया है कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए कर्मचारियों की भूमिका तय की गई है। राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ संगठन कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार का प्रतिरोध कर सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली और उत्तर प्रदेश (सेवा संघों की मान्यता) नियमावली में दी गई व्यवस्था के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।


उन्होंने कहा है कि कोई कर्मचारी धरना, सांकेतिक प्रदर्शन, प्रदर्शन व हड़ताल में शामिल होकर काम नहीं करता है तो उसे ‘कार्य नहीं वेतन नहीं' के सिद्धांत पर वेतन नहीं दिया जाएगा।