नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट टीचर के लिए
हुई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी होगा। परीक्षा नियामक
प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि ये
परीक्षा छह जनवरी 2019 को हुई थी।
उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा के जरिए प्राइमरी स्कूल के लगभग 69 हजार असिस्टेंट टीचर की भर्ती होनी है। अनिल भूषण ने बताया कि एग्जाम का रिजल्ट 12 मई यानी मंगलवार को दोपहर दो बजे जारी होगा।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में भर्ती प्रक्रिया को एक हफ्ते के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए थे। दरअसल एग्जाम के कट ऑफ मार्क्स को लेकर विवाद हो रहा था। इस कारण 11 महीने से आंसर की भी जारी नहीं हुई थी। कट ऑफ मार्क्स को 60 से बढ़ाकर 65 कर दिया है।
हाईकोर्ट ने दी थी राहत
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कट ऑफ मार्क्स (Cut Off Marks) के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति को सही ठहराया है। इस फैसले के अनुसार 69000 शिक्षकों की भर्ती अब 65/60 कट ऑफ पर ही होगी।
सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी होगी। उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से कहा था वह तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। कोर्ट ने कहा था कि पहले से तय मानकों के अनुसार ही 69 हजार पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती की जाएगी।
दो साल तक चली थी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इस मामले की दो साल तक सुनवाई चली थी। कोर्ट ने बाद में तीन मार्च 2020 को फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षा की योग्यता और गुणवत्ता को अहम बताया।
परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को इस भर्ती में 150 में से 97 अंक हासिल करने होंगे। वहीं, आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक जरूरी हैं। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार ने यह फैसला सुनाया था।
उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा के जरिए प्राइमरी स्कूल के लगभग 69 हजार असिस्टेंट टीचर की भर्ती होनी है। अनिल भूषण ने बताया कि एग्जाम का रिजल्ट 12 मई यानी मंगलवार को दोपहर दो बजे जारी होगा।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में भर्ती प्रक्रिया को एक हफ्ते के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए थे। दरअसल एग्जाम के कट ऑफ मार्क्स को लेकर विवाद हो रहा था। इस कारण 11 महीने से आंसर की भी जारी नहीं हुई थी। कट ऑफ मार्क्स को 60 से बढ़ाकर 65 कर दिया है।
हाईकोर्ट ने दी थी राहत
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कट ऑफ मार्क्स (Cut Off Marks) के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति को सही ठहराया है। इस फैसले के अनुसार 69000 शिक्षकों की भर्ती अब 65/60 कट ऑफ पर ही होगी।
सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी होगी। उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से कहा था वह तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। कोर्ट ने कहा था कि पहले से तय मानकों के अनुसार ही 69 हजार पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती की जाएगी।
दो साल तक चली थी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इस मामले की दो साल तक सुनवाई चली थी। कोर्ट ने बाद में तीन मार्च 2020 को फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षा की योग्यता और गुणवत्ता को अहम बताया।
परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को इस भर्ती में 150 में से 97 अंक हासिल करने होंगे। वहीं, आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक जरूरी हैं। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पवार ने यह फैसला सुनाया था।
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