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69000 शिक्षक भर्ती: शिक्षामित्रों को SC से बड़ा झटका, बढ़े हुए कट ऑफ को कोर्ट ने सही ठहराया

 लखनऊः उत्तर प्रदेश के प्रथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को राहत देते हुए हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।

कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षामित्रों को झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया है। कोर्ट का कहना है कि 60/65 कट ऑफ पर जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर सरकार भर्ती करे। सभी शिक्षा मित्रों को एक और मौका मिलेगा। इस फैसले से अब कुल 67867 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इनमें से 31,661 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है।


सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 37339 शिक्षा मित्रों को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट में उन्होंने योगी सरकार के 31,661 पदों को भरने के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के सपनों पर पानी फेरते हुए रोकी गई 37,339 भर्तियों का भी रास्ता साफ कर दिया है। 

बता दें कि शिक्षक भर्ती में जारी कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षामित्रों ने विरोध किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने बढ़े हुए कट ऑफ को अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस वक्तव्य को भी रिकॉर्ड पर लिया कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा।

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