बुधवार को उतर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर उच्चतम न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले के संबंध में अदालत ने यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।
शिक्षा मित्रों को संबंधित परीक्षाओं में भाग लेने का शीर्ष अदालत ने एक अंतिम मौका दिया है। इससे पहले 24 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।SC allows UP Govt to fill vacancies of 69,000 assistant basic teachers as per results declared in May
— Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। इससे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38 हजार शिक्षा मित्रों को कट-ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी। लेकिन सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा।