नए श्रम कानून लागू होने के बाद नई नौकरियों की जानकारी लोगों को तीनदिन में मिल जाएगी। सरकारी ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को भी केंद्र ब राज्य सरकार के पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। केंद्र
सरकार की ओर से जारी सामाजिक सुरक्षा कोड-2020 के डॉफ्ट में ये प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 13 नवंबर को यह ड्राफ्ट जारी किया है और लोगों से सुझाव मांगे हैं। माना जा रहा है कि अप्रैल 2021 तक नया श्रम कानून देश भर में लागू हो सकता है। इसके बाद केंद्र और हर राज्य में एक करियर सेंटर बनाया जाएगा। सरकारी और निजी क्षेत्र में खाली पड़े पदों की जानकारी राज्य या फिर केंद्र सरकार के अधीन बनाए गए इन करियर सेंटर में देनी होगी। यही नहीं, जिन राज्यों में करियर सेंटर नहीं बना होगा वहां से जुड़ी नौकरियां केंद्रीय सेंटर पर ही दी जा सकेंगी।निजी क्षेत्र को भी जानकारी देनी होगी
सरकारी विभागों से जुड़ी या फिर निजी क्षेत्र जहां 50 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हों, उनको इस व्यवस्था में उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी देते हुए ही नई नौकरी देनी होगी।
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