लखनऊ: यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी खबर आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय कल इस मामलें में अपना फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने मंगलवार सुबह टव्ीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि कल फैसला आ रहा है। रेनुवाल के मुताबिक जस्टिस यूयू ललित ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बताया है। बता दे कि इस भर्ती मामलें में सर्वोच्च न्यायालय ने बीती 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
यूपी में पिछले दो सालों से 69000 शिक्षकों की भर्ती मामलें में विवाद चल रहा है
बता दे कि यूपी में पिछले दो सालों से 69000 शिक्षकों की भर्ती मामलें में विवाद चल रहा है। पहले यह मामला परीक्षा के कट ऑफ को लेकर न्यायालय में अटका हुआ था, जिसमें छात्रों के एक गुट का कहना था कि सरकार का परीक्षा के बाद कट ऑफ निर्धारित करना गलत है। इसी बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। लंबे समय तक सुनवाई के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार के फैसले को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरा करने का आदेश दे दिया था।
योगी आदित्यनाथ ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को एक हफ्ते के अंदर निपटाने के आदेश दिए थे
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बीती 19 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को एक हफ्ते के अंदर निपटाने के आदेश दिए थे। लेकिन नंबरों के कट आफ पर शिक्षामित्रों ने विरोध किया और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। इसके साथ ही यूपी सरकार द्वारा 31 हजार 661 पदों पर नियुक्ति किए जाने के आदेश को भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी।
बीटीसी छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने याचिका दायर कर 31 हजार 661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग करते हुए डाली गई याचिका में कहा था कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में जब तक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आता है, तब तक 31हजार 661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए।