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03 दिसंबर को हाईकोर्ट में शिक्षकों के अंतर जिला तबादले पर अपना जवाब दाखिल करेंगे महानिदेशक बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा

 प्रयागराज :विगत दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षकों के अंतर जिला तबादला आदेश में सरकार की संशोधन की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए महानिदेशक बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा को तीन दिसंबर को जवाब तलब किया है।



हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से पूछा है कि कोरोना काल में ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने को लेकर सरकार की क्या नीति है? डिजिटल संसाधन विहीन बच्चों की शिक्षा इस सत्र में कैसे होगी? कोर्ट ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता में भारी अंतर पर गहरी चिंता जताई है।
 
यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिव्या गोस्वामी केस में दाखिल अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सत्र के बीच में शिक्षकों के अंतर जिला तबादले न किए जाए, ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।वहीं यूपी सरकार का मानना है कि कोरोना काल मे स्कूल बंद हैं, इसलिए अन्तर जिला  तबादलों से शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने तबादलों के लिए कई दलीलें दी हैं। यह नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में स्कूल कब से खुलने जा रहे हैं।

कोर्ट का कहना है कि स्कूल बंद हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में इसका बहुत मामूली प्रभाव है। सरकार के पास यह सुनहरा अवसर था कि वह कुछ अध्यापकों को इस काम लगाकर लोगों का भरोसा जीतने का प्रयास करती।


अब देखना यह है इस ममाले में एक तरफ सरकार कहती है कि स्कूलों में शिक्षण कार्य बंद है वहीँ दूसरी ओर कहती है कि बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. यह दोनों ही विरोधावासी तथ्य हैं अब कोर्ट में यह अधिकारी किस तरह अपनी बात रखते हैं. यह तो 03 दिसम्बर को पता लगेगा. तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट से जुडें रहें. 

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