उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रियान्तर्गत नवनियुक्त अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में कोविड-19 महामारी के संक्रमण के फलस्वरूप के विश्वविद्यालयों के बन्द होने के कारण जिन नवनियुक्त शिक्षकों के स्नातक एवं बी0एड0 के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन न हो पाने से उनके वेतन का आहरण नहीं हो पा रहा है, उन नवनियुक्त शिक्षकों से निर्धारित प्रारूप पर शपथ-पत्र प्राप्त करने के बाद उनके वेतन आहरण की कार्यवाही शीघ्र की जाए।
अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा सुश्री रेणुका कुमार ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिया है, जारी आदेश में कहा गया है कि इन नवनियुक्त शिक्षकों से यह शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि उनके द्वारा आनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत स्नातक एवं प्रशिक्षण संबंधी यथा बी0एड0 आदि के अंक पत्र व प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की कूटरचिता व फर्जी नहीं हैं, उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाएं सत्य व संलग्न अभिलेख वैध हैं, किसी प्रकार की सूचना/तथ्य का गोपन नहीं किया गया है। यदि कोई प्रमाण सत्यापनोपरान्त फर्जी अथवा कूटरचित पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा गलत अभिलेखों के आधार चयन प्राप्त करने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगें।
वह भलीभांति अवगत हैं कि उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक व अन्य अभिलेखों के फर्जी पाये जाने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही होगी तथा कूटरचित/त्रुटिपूर्ण अभिलेखों के आधार पर चयन प्राप्त कर उनके द्वारा जो वेतन एवं अन्य लाभ प्राप्त किये गये होंगे, को स्वयं राजकीय कोषागार में जमा करेंगें तथा किसी माननीय न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा वाद योजित नहीं किया जायेगा।
इन नवनियुक्त शिक्षकों से निर्धारित प्रारूप पर जो शपथ-पत्र प्राप्त किया जायेगा उसकी मूल प्रति संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज कार्यालय को भेजी जायेगी एवं एक सत्यापित प्रति अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखी जायेगी। सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा मूल प्रति को स्कैन कर डिजिटल कापी एवं एक सत्यापित प्रति निदेशक बेसिक शिक्षा कार्यालय को भेजी जायेगी तथा मूल प्रति एवं एक डिजिटल कापी अपने पास सुरक्षित रखी जायेगी।